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Home हिंदी कानून क्या कहता है

‘यदि ब्रेकडाउन अपूरणीय है, तो तलाक को रोका नहीं जाना चाहिए’, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 11 साल के अलगाव के बाद शादी को किया भंग

Team MDO by Team MDO
March 22, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
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mensdayout.com

If Breakdown Is Irreparable, Divorce Should Not Be Withheld | Punjab & Haryana HC Dissolves Marriage After 11-Years Of Separation (Representation Image Only)

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पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने अपने एक हालिया आदेश में कहा है कि वैवाहिक मामले नाजुक मानवीय और भावनात्मक संबंधों के मामले होते हैं जो जीवनसाथी के साथ उचित समायोजन के लिए पर्याप्त खेल (sufficient play) के साथ आपसी विश्वास, सम्मान, प्यार और स्नेह की मांग करते हैं।

अपनी अलग रह रही पत्नी से तलाक की मांग करने वाले एक आर्मी ऑफिसर की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा ने टिप्पणी की कि विवाह संस्था समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका निभाती हैं।

क्या है पूरा मामला?

कपल की शादी नवंबर 2010 में हुई थी। मई 2011 के महीने में पत्नी ने अपीलकर्ता की कंपनी छोड़ दी और डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने के बहाने अपने माता-पिता के घर चली गई। जब पति ने उसे वापस आने के लिए कहा तो उसने साथ जाने से इनकार कर दिया। पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा कई प्रयास किए गए लेकिन सब व्यर्थ हो गए।

हालांकि, महिला ने दावा किया कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। अंबाला फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 और 13 के तहत व्यक्ति द्वारा दायर तलाक की याचिका को खारिज कर दिया।

पति का आरोप

याचिकाकर्ता पति के अनुसार, उसकी पत्नी सेना के सीनियर अधिकारियों से उसकी कई तरह की शिकायतें कर रही थी ताकि उनके करियर की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। उसने 29 नवंबर, 2013 को तत्कालीन सेनाध्यक्ष को एक पत्र लिखा, जिसमें अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की मांग, गैर-रखरखाव और उत्पीड़न के संबंध में गंभीर आरोप लगाए गए थे।

पत्नी ने अनुरोध किया कि उसके पति के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उसने अन्य अधिकारियों को भी कई शिकायतें कीं और अन्य प्लेटफार्मों पर अपमानजनक सामग्री पोस्ट की। इसका परिणाम यह हुआ कि पति के करियर और प्रतिष्ठा को काफी नुकसान हुआ।

पत्नी का आरोप

हालांकि, पत्नी ने तर्क दिया था कि वह कानून के अनुसार अपने कानूनी उपायों का अनुसरण कर रही है। वर्तमान अपील में विचारणीय मुद्दा यह था कि क्या पति-पत्नी का संबंध समाप्त हो गया है और यदि प्रतिवादी-पत्नी अपीलकर्ता पति को आपसी तलाक देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या उसका यह कृत्य क्रूरता की श्रेणी में आएगा। पति के प्रति इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह पिछले 10 सालों से अपने पति के साथ नहीं रह रही है और इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि वे फिर से पति-पत्नी के रूप में रह सकें।

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पति की एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसने 11 दिसंबर, 2018 को प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट अंबाला द्वारा पारित फैसले को रद्द करने के निर्देश मांगे थे, जिसने तलाक के लिए उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि रिश्ते को सामाजिक मानदंडों के अनुरूप भी होना चाहिए। वैवाहिक आचरण अब इस तरह के मानदंडों और बदली हुई सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाए गए कानून द्वारा शासित होने लगा है।

इसे व्यक्तियों के हित के साथ-साथ व्यापक परिप्रेक्ष्य में नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, ताकि एक सुव्यवस्थित, स्वस्थ, और अशांत और झरझरा न हो समाज बनाने के लिए वैवाहिक मानदंडों को विनियमित किया जा सके। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार जब दोनों पक्ष अलग हो गए और अलगाव पर्याप्त समय तक जारी रहा और उनमें से किसी ने तलाक के लिए याचिका दायर की, तो यह अच्छी तरह से माना जा सकता है कि शादी टूट गया है।

हाई कोर्ट ने कहा कि निःसंदेह न्यायालय को पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। फिर भी, अगर यह पाया जाता है कि शादी टूटना अपूरणीय है, तो तलाक को रोका नहीं जाना चाहिए। लंबे समय से अप्रभावी विवाह के कानून में संरक्षण के परिणाम, जो लंबे समय से प्रभावी नहीं रहे हैं, पार्टियों के लिए और अधिक दुख का स्रोत बनने के लिए बाध्य हैं।

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में पति और पत्नी मई 2011 से अलग रह रहे हैं। सबसे पहले वैवाहिक विवाद को मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से हल करने का प्रयास किया गया था, जो व्यक्तिगत विवाद को हल करने में वैकल्पिक तंत्र के प्रभावी तरीकों में से एक है लेकिन मध्यस्थता पार्टियों के बीच विफल रही।

हाई कोर्ट ने यह भी देखा कि महिला ने अपनी सास, जो कि कैंसर से पीड़ित है, के खिलाफ निराधार, अशोभनीय और मानहानिकारक आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करने का आचरण इंगित करता है कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए कि अपीलकर्ता और उसके माता-पिता जेल में डाल दिया जाता है और अपीलकर्ता को उसकी नौकरी से हटा दिया जाता है।

तलाक के लिए पति की याचिका को स्वीकार करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस आचरण से अपीलकर्ता-पति के साथ मानसिक क्रूरता हुई है।

ये भी पढ़ें:

महिलाओं के खिलाफ अपराध में पीड़िता का बयान आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट

तलाक के लिए झूठी आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से पति पर ‘मानसिक क्रूरता’ थोपने की कोशिश कर रही पत्नी: पंजाब एंड हरियाणा HC

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If Breakdown Is Irreparable, Divorce Should Not Be Withheld | Punjab & Haryana HC Dissolves Marriage After 11-Years Of Separation

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