• होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?
मेन्स डे आउट
Advertisement
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Men’s Day Out English
No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Men’s Day Out English
No Result
View All Result
मेन्स डे आउट
No Result
View All Result
Home हिंदी कानून क्या कहता है

इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित व्यक्ति को नागपुर कोर्ट ने बलात्कार मामले में गिरफ्तारी से पहले दी जमानत

Team MDO by Team MDO
January 22, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
hindi.mensdayout.com

इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित व्यक्ति को नागपुर कोर्ट ने बलात्कार मामले में गिरफ्तारी से पहले दी जमानत

91
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

मैरिटल रेप (Marital Rape) पर जारी बहस के बीच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीएफ सैय्यद (MaritalRape) ने बलात्कार के मामले में पिछले हफ्ते नागपुर के एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने शख्स को अग्रिम जमानत मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दी थी, जिसमें उसने पाया कि वह इरेक्टाइल डिसफंक्शन (Erectile Dysfunction) यानी स्तंभन दोष से पीड़ित है।

ऐसे मामले सोशल मीडिया वारियर्स के लिए समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि भारत में न्यायपालिका कैसे काम करती है। प्रत्येक मामले में समय सीमा क्या है और लगभग हर झूठे आरोप लगाने वाले को कैसे सजा नहीं मिलती है। जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता है, अतिरिक्त पक्षपातपूर्ण कानून लाना केवल पुरुषों और उनके परिवारों के जीवन को निराशाजनक बनाने वाला है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पिछले साल उसकी घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के बाद नागपुर में मनोवैज्ञानिक प्रदीप मखीजानी (Pradeep Makhijani) पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। वह पिछले साल सितंबर में मखीजानी के साथ हाउसकीपर और हेल्प के तौर पर जुड़ी थीं।

अपनी शिकायत में महिला ने दावा किया कि पिछले साल अक्टूबर में मखीजानी द्वारा उसका यौन शोषण किया गया था, जिसके बाद उसने अगले महीने काम छोड़ दिया। उसने यह भी दावा किया कि मखीजानी ने उसका बकाया भी नहीं चुकाया।

अदालत ने अन्य आधारों के साथ हाई डायबिटीज और स्तंभन दोष (erectile dysfunction) की पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल रिपोर्टों पर विचार करते हुए आवेदक को गिरफ्तारी से पहले राहत दी। उन्होंने दिसंबर में जरीपटका थाने में 31 वर्षीय महिला की शिकायत पर अपने खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताई है।

आवेदक ने वकील जितेश दुहिलानी के माध्यम से पहले अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि वह 2019 से ईडी से पीड़ित है, जिससे वह नपुंसक हो गया है।

नागपुर कोर्ट का आदेश

अदालत ने अग्रिम जमानत देते हुए आवेदक को 25,000 रुपये के व्यक्तिगत और ज़मानत बांड के साथ-साथ समान राशि की एक सॉल्वेंट ज़मानत जमा करने का आदेश दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक से हर गुरुवार को चार्जशीट दाखिल होने तक पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का भी आग्रह किया गया था।

अदालत ने मखीजानी को अपने मोबाइल फोन को जांच अधिकारी को सौंपने और जांच के दौरान पुलिस द्वारा उसके लिए निर्धारित मेडिकल एग्जामिनेशन में शामिल होने के उपक्रम पर विचार करते हुए जमानत दे दी। उनसे नियमित रूप से शिकायतकर्ता में डर पैदा करने या किसी गवाह को प्रभावित करने से बचने का भी आग्रह किया गया था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक एएम माहुरकर ने पहले तर्क दिया था कि जांच प्रक्रिया अभी भी चल रही है और आरोपी का मोबाइल फोन उसके पास से बरामद किया जाना आवश्यक है। बचाव पक्ष के वकील दुहिलानी ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी से निर्दोष होने के बावजूद आवेदक को हर तरह की असुविधा होगी।

अदालत ने जमानत देते हुए यह भी कहा कि आवेदक से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है और जांच एजेंसी को मामले की जांच के लिए पर्याप्त समय मिल गया है।

ये भी पढ़ें:

इच्छा पूरी नहीं होने पर महिला ने लिया रेप कानूनों का फायदा: गुरुग्राम कोर्ट

छोटी बहन ने लगाया था रेप का झूठा आरोप, 2 साल जेल में रहकर 24 वर्षीय युवक POCSO से बरी

ARTICLE IN ENGLISH:

Man With Erectile Dysfunction Granted Pre-Arrest Bail In Rape Case By Nagpur Court

मेन्स डे आउटस के लिए दान करें!

पुरुषों के लिए समान अधिकारों के बारे में ब्लॉगिंग करना या जेंडर पक्षपाती कानूनों के बारे में लिखना अक्सर विवादास्पद माना जाता है, क्योंकि कई लोग इसे महिला विरोधी मानते हैं। इस वजह है कि अधिकांश ब्रांड हमारे जैसे पोर्टल पर विज्ञापन देने से कतराते हैं।

इसलिए, हम दानदाताओं के रूप में आपके समर्थन की आशा करते हैं जो हमारे काम को समझते हैं और इस उद्देश्य को फैलाने के इस प्रयास में भागीदार बनने के इच्छुक हैं। मीडिया में एक तरफा जेंडर पक्षपाती नेगेटिव का मुकाबला करने के लिए हमारे काम का समर्थन करें।

योगदान करें! (80G योग्य)

हमें तत्काल दान करने के लिए, ऊपर "अभी दान करें" बटन पर क्लिक करें। बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दान के संबंध में जानकारी के लिए यहां क्लिक करें। click here.

सोशल मीडियां

Tags: नागपुरफ़र्ज़ी बलात्कार मामलालिंग पक्षपाती कानून
Team MDO

Team MDO

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published.

योगदान करें! (80G योग्य)
  • Trending
  • Comments
  • Latest
mensdayout.com

पत्नी को 3,000 रुपए भरण-पोषण न देने पर पति को 11 महीने की सजा, बीमार शख्स की जेल में मौत

February 24, 2022
hindi.mensdayout.com

छोटी बहन ने लगाया था रेप का झूठा आरोप, 2 साल जेल में रहकर 24 वर्षीय युवक POCSO से बरी

January 1, 2022
hindi.mensdayout.com

राजस्थान की अदालत ने पुलिस को दुल्हन के पिता पर ‘दहेज देने’ के आरोप में केस दर्ज करने का दिया आदेश

January 25, 2022
hindi.mensdayout.com

Marital Rape Law: मैरिटल रेप कानून का शुरू हो चुका है दुरुपयोग

January 24, 2022
hindi.mensdayout.com

Swiggy ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स को महीने में दो दिन पेड पीरियड लीव देने का किया ऐलान, क्या इससे भेदभाव घटेगा या बढ़ेगा?

1
mensdayout.com

औरंगाबाद में कथित झूठे छेड़छाड़ के आरोपों से आहत 48 वर्षीय व्यक्ति ने की खुदकुशी

0
hindi.mensdayout.com

Maharashtra Shakti Bill: अब महाराष्ट्र में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज करने वालों को होगी 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना

0
https://hindi.mensdayout.com/

पंजाब और हरियाणा HC ने 12 साल से पत्नी से अलग रह रहे पति की याचिका को किया खारिज, कहा- ‘तुच्छ आरोप तलाक का आधार नहीं हो सकते’, जानें क्या है पूरा मामला

0
mensdayout.com

औरंगाबाद में कथित झूठे छेड़छाड़ के आरोपों से आहत 48 वर्षीय व्यक्ति ने की खुदकुशी

April 6, 2022
mensdayout.com

‘स्त्री पुरुष की मंशा जानती हैं’, ट्रेन में महिला को ‘किस’ करने वाले आरोपी को मुंबई कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, शख्स बोला- ‘भीड़ में गलती से kiss हो गया’

April 6, 2022
mensdayout.com

रोहतक में शख्स के साथ निर्भया जैसी हैवानियत! पत्नी और ससुराल वालों ने पति के प्राइवेट पार्ट में डाला बेंत और मिर्च पाउडर, अंग्रेजी मीडिया ने साधा मौन

April 6, 2022
mensdayout.com

सीनियर सिटीजन एक्ट का उद्देश्य न केवल वित्तीय सहायता है, बल्कि बच्चों द्वारा वित्तीय शोषण को भी रोकना है: केरल हाई कोर्ट

April 6, 2022

सोशल मीडिया

नवीनतम समाचार

mensdayout.com

औरंगाबाद में कथित झूठे छेड़छाड़ के आरोपों से आहत 48 वर्षीय व्यक्ति ने की खुदकुशी

April 6, 2022
mensdayout.com

‘स्त्री पुरुष की मंशा जानती हैं’, ट्रेन में महिला को ‘किस’ करने वाले आरोपी को मुंबई कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, शख्स बोला- ‘भीड़ में गलती से kiss हो गया’

April 6, 2022
mensdayout.com

रोहतक में शख्स के साथ निर्भया जैसी हैवानियत! पत्नी और ससुराल वालों ने पति के प्राइवेट पार्ट में डाला बेंत और मिर्च पाउडर, अंग्रेजी मीडिया ने साधा मौन

April 6, 2022
mensdayout.com

सीनियर सिटीजन एक्ट का उद्देश्य न केवल वित्तीय सहायता है, बल्कि बच्चों द्वारा वित्तीय शोषण को भी रोकना है: केरल हाई कोर्ट

April 6, 2022
मेन्स डे आउट

मेन्स डे आउट (Men's Day Out) में पुरुषों के अधिकार, लैंगिक पक्षपाती कानून (Gender Biased Laws), माता-पिता का बच्चों पर प्रभाव और उनसे संबंधित स्टोरी प्रकाशित होते हैं।

सोशल मीडिया

केटेगरी

  • कानून क्या कहता है
  • ताजा खबरें
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • हिंदी

ताजा खबरें

mensdayout.com

औरंगाबाद में कथित झूठे छेड़छाड़ के आरोपों से आहत 48 वर्षीय व्यक्ति ने की खुदकुशी

April 6, 2022
mensdayout.com

‘स्त्री पुरुष की मंशा जानती हैं’, ट्रेन में महिला को ‘किस’ करने वाले आरोपी को मुंबई कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, शख्स बोला- ‘भीड़ में गलती से kiss हो गया’

April 6, 2022
  • होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?

© 2019 Men's Day Out

No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Men’s Day Out English

© 2019 Men's Day Out