• होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?
मेन्स डे आउट
Advertisement
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Men’s Day Out English
No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Men’s Day Out English
No Result
View All Result
मेन्स डे आउट
No Result
View All Result
Home हिंदी कानून क्या कहता है

पति दूसरी महिला से शादी करने जा रहा है, यह जानने के बाद पत्नी ने दर्ज कराया दहेज का झूठा मामला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Team MDO by Team MDO
January 21, 2022
in कानून क्या कहता है, हिंदी
0
hindi.mensdayout.com

पति दूसरी महिला से शादी करने जा रहा है, यह जानने के बाद पत्नी ने दर्ज कराया दहेज का झूठा मामला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

258
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने हाल ही में आईपीसी की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोपों से पति को बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने यह जानने के बाद अपने पति के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई थी कि वह दूसरी महिला से शादी करने जा रहा है।

जस्टिस संजय द्विवेदी (Justice Sanjay Dwivedi) की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी ने उन घटनाओं का आरोप लगाया है, जो FIR दर्ज करने की तारीख से 2 साल पहले हुई थीं और पति द्वारा तलाक की डिक्री मांगने के लिए मुकदमा दायर करने के बाद यह मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने कहा कि FIR कुछ और नहीं बल्कि तलाक की डिक्री मांगने के लिए पति द्वारा दायर मुकदमे पर जवाबी हमला है। कोर्ट ने कहा कि लगाए गए आरोप रद्द किए जाने योग्य हैं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, कपल ने साल 2015 में शादी की ‌थी। हालांकि, एक साल बाद 2016 से पत्नी अलग रहने लगी, क्योंकि कथित तौर पर उनके बीच विवादों के कारण संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे और उनके बीच कुछ अन्य विवाद था। इसके बाद जब विवादों को सुलझाना लगभग असंभव हो गया, तो आवेदक संख्या 1 (पति) ने 2019 में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-ए के तहत तलाक की डिक्री की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया।

जब पत्नी को नोटिस जारी किया गया तो उसने थाना कोतवाली, मंडला जिला मंडला में शिकायत दर्ज कराई और शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ IPC की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध दर्ज किया।

कोर्ट के सामने पहुंचा मामला

जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो आवेदकों के वकील ने उन्हें बरी करने के लिए Cr.P.C. की धारा 227 के तहत निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया, जिसे अंततः खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, आवेदकों (पति और उनके रिश्तेदारों) ने आईपीसी की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 एवं SC/ST (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पति और रिश्तेदारों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ आपराधिक संशोधन को प्राथमिकता दी।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट आदेश

मामले के रिकॉर्ड और तथ्यों को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो यह दर्शाता हो कि अलग रहने की तारीख से FIR दर्ज करने की डेट तक पत्नी द्वारा आवेदकों के खिलाफ किसी अधिकारी को कोई शिकायत की गई थी। अदालत ने आगे कहा कि पुलिस को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली जिसमें उन्होंने कभी भी दहेज की मांग की या कोई कृत्य किया जो एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आता हो या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत कोई अपराध किया गया था। हाई कोर्ट ने आगे पाया कि FIR से यह स्पष्ट है कि यह 9 जनवरी, 2020 को दायर की गई थी, जबकि पति/आवेदक संख्या 1 ने फैमिली कोर्ट के समक्ष 7 मई, 2019 को तलाक की डिक्री मांगने के लिए एक मुकदमा दायर किया था।

अदालत ने आगे कहा कि बयान से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक संख्या 2 (पत्नी) को यह पता चलने के बाद कि आवेदक संख्या 1 (पति) का विवाह …..नाम की एक महिला से होने वाला है, तभी उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और दहेज और अत्याचार अधिनियम से संबंधित अपराधों के कई आरोप लगाए।

इसके अलावा, हाई कोर्ट ने यह भी नोट किया कि आरोप पत्र के साथ दायर किए गए उसके बयान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसने पुलिस से संपर्क केवल इसलिए किया, क्योंकि आवेदक नंबर 1 किसी अन्य महिला से शादी करने जा रहा था। इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि पत्नी ने केवल अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान करने के लिए केस दर्ज कराई थी।

इसके साथ ही अदालत ने पति और उसके रिश्तेदारों को आईपीसी की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 और एससी/एसटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

ये भी पढ़ें:

VIDEO: कामकाजी महिला ने कैंसर पीड़ित पति से की भरण-पोषण की मांग, बोली- ‘भले ही अपनी किडनी बेचो लेकिन मुझे पैसे दो’

झूठे अपहरण और दहेज प्रताड़ना के आरोप में 13 महीने जेल में रहा यूपी का पति, 3 लाख की ज्वेलरी लेकर भागी ‘फरेबी’ पत्नी प्रेमी संग गिरफ्तार

ARTICLE IN ENGLISH:

READ ORDER | Wife Filed False Dowry Case After Learning That Husband Is Going To Marry Another Lady: Madhya Pradesh High Court

मेन्स डे आउटस के लिए दान करें!

पुरुषों के लिए समान अधिकारों के बारे में ब्लॉगिंग करना या जेंडर पक्षपाती कानूनों के बारे में लिखना अक्सर विवादास्पद माना जाता है, क्योंकि कई लोग इसे महिला विरोधी मानते हैं। इस वजह है कि अधिकांश ब्रांड हमारे जैसे पोर्टल पर विज्ञापन देने से कतराते हैं।

इसलिए, हम दानदाताओं के रूप में आपके समर्थन की आशा करते हैं जो हमारे काम को समझते हैं और इस उद्देश्य को फैलाने के इस प्रयास में भागीदार बनने के इच्छुक हैं। मीडिया में एक तरफा जेंडर पक्षपाती नेगेटिव का मुकाबला करने के लिए हमारे काम का समर्थन करें।

योगदान करें! (80G योग्य)

हमें तत्काल दान करने के लिए, ऊपर "अभी दान करें" बटन पर क्लिक करें। बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दान के संबंध में जानकारी के लिए यहां क्लिक करें। click here.

सोशल मीडियां

Tags: #पुरुषोंकीआवाज498Aतलाक का मामलामध्य प्रदेश हाई कोर्टलिंग पक्षपाती कानून
Team MDO

Team MDO

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published.

योगदान करें! (80G योग्य)
  • Trending
  • Comments
  • Latest
mensdayout.com

पत्नी को 3,000 रुपए भरण-पोषण न देने पर पति को 11 महीने की सजा, बीमार शख्स की जेल में मौत

February 24, 2022
hindi.mensdayout.com

छोटी बहन ने लगाया था रेप का झूठा आरोप, 2 साल जेल में रहकर 24 वर्षीय युवक POCSO से बरी

January 1, 2022
hindi.mensdayout.com

राजस्थान की अदालत ने पुलिस को दुल्हन के पिता पर ‘दहेज देने’ के आरोप में केस दर्ज करने का दिया आदेश

January 25, 2022
hindi.mensdayout.com

Marital Rape Law: मैरिटल रेप कानून का शुरू हो चुका है दुरुपयोग

January 24, 2022
hindi.mensdayout.com

Swiggy ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स को महीने में दो दिन पेड पीरियड लीव देने का किया ऐलान, क्या इससे भेदभाव घटेगा या बढ़ेगा?

1
mensdayout.com

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ने करौली हिंसा के बीच बच्चे सहित 4 लोगों की बचाई जान, सीएम गहलोत सहित अन्य लोगों ने नेत्रेश शर्मा के जज्बे को किया सलाम

0
hindi.mensdayout.com

Maharashtra Shakti Bill: अब महाराष्ट्र में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज करने वालों को होगी 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना

0
https://hindi.mensdayout.com/

पंजाब और हरियाणा HC ने 12 साल से पत्नी से अलग रह रहे पति की याचिका को किया खारिज, कहा- ‘तुच्छ आरोप तलाक का आधार नहीं हो सकते’, जानें क्या है पूरा मामला

0
mensdayout.com

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ने करौली हिंसा के बीच बच्चे सहित 4 लोगों की बचाई जान, सीएम गहलोत सहित अन्य लोगों ने नेत्रेश शर्मा के जज्बे को किया सलाम

April 7, 2022
mensdayout.com

केरल हाई कोर्ट ने शादी के बहाने सेक्स के विस्तार का किया विश्लेषण, कहा- IPC में रेप का अपराध जेंडर न्यूट्रल नहीं

April 7, 2022
mensdayout.com

पति को झूठे दहेज के आरोप में फंसाना या ससुर पर रेप के प्रयास का झूठा आरोप लगाना क्रूरता है: HC

April 7, 2022
mensdayout.com

औरंगाबाद में कथित झूठे छेड़छाड़ के आरोपों से आहत 48 वर्षीय व्यक्ति ने की खुदकुशी

April 6, 2022

सोशल मीडिया

नवीनतम समाचार

mensdayout.com

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ने करौली हिंसा के बीच बच्चे सहित 4 लोगों की बचाई जान, सीएम गहलोत सहित अन्य लोगों ने नेत्रेश शर्मा के जज्बे को किया सलाम

April 7, 2022
mensdayout.com

केरल हाई कोर्ट ने शादी के बहाने सेक्स के विस्तार का किया विश्लेषण, कहा- IPC में रेप का अपराध जेंडर न्यूट्रल नहीं

April 7, 2022
mensdayout.com

पति को झूठे दहेज के आरोप में फंसाना या ससुर पर रेप के प्रयास का झूठा आरोप लगाना क्रूरता है: HC

April 7, 2022
mensdayout.com

औरंगाबाद में कथित झूठे छेड़छाड़ के आरोपों से आहत 48 वर्षीय व्यक्ति ने की खुदकुशी

April 6, 2022
मेन्स डे आउट

मेन्स डे आउट (Men's Day Out) में पुरुषों के अधिकार, लैंगिक पक्षपाती कानून (Gender Biased Laws), माता-पिता का बच्चों पर प्रभाव और उनसे संबंधित स्टोरी प्रकाशित होते हैं।

सोशल मीडिया

केटेगरी

  • कानून क्या कहता है
  • ताजा खबरें
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • हिंदी

ताजा खबरें

mensdayout.com

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ने करौली हिंसा के बीच बच्चे सहित 4 लोगों की बचाई जान, सीएम गहलोत सहित अन्य लोगों ने नेत्रेश शर्मा के जज्बे को किया सलाम

April 7, 2022
mensdayout.com

केरल हाई कोर्ट ने शादी के बहाने सेक्स के विस्तार का किया विश्लेषण, कहा- IPC में रेप का अपराध जेंडर न्यूट्रल नहीं

April 7, 2022
  • होम
  • हमारे बारे में
  • विज्ञापन के लिए करें संपर्क
  • कैसे करें संपर्क?

© 2019 Men's Day Out

No Result
View All Result
  • होम
  • ताजा खबरें
  • कानून क्या कहता है
  • सोशल मीडिया चर्चा
  • पुरुषों के लिए आवाज
  • योगदान करें! (80G योग्य)
  • Men’s Day Out English

© 2019 Men's Day Out